मंत्रिपरिषद | मंत्रिमंडल |
मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है इसमे कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के राज्य मंत्री; उपमंत्री तथा संसदीय सचिव शामिल होते है | यह एक संवैधानिक संस्था है | | मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते है | इसका आकार छोटा होता है | इसकी रचना प्रशासनिक सुविधा के लिए की जाती है | |
मंत्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है | | मंत्रिमण्डल में सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री होते है | |
मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होने के कारण इसकी बैठक यदा-कदा ही संभव है | | मंत्रिमण्डल का आकार छोटा होने के कारण इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है | |
नीति निर्धारण से सम्बंधित कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं किया जाता है | | मंत्रीमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण एवं निर्देशन करता है | |
अनुच्छेद 78(ग) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श माँग सकता है किन्तु व्यवहार में यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाता | | राष्ट्रपति के परामर्श का कार्य मंत्रीमंडल द्वारा संपादित किया जाता है | |